Article 355 Kya Hai - Article 355 of indian constitution in Hindi

संविधान के अनुसार, लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय हैं, लेकिन अनुच्छेद 355 बिगड़ती कानून व्यवस्था को संभालने के लिए केंद्र को दखल करने का अधिकार देता हैं 
Article 355 Kya Hai - Article 355 of indian constitution in Hindi

अनुच्छेद 355 क्या है? (Article 355 in Hindi)

अनुच्छेद 355 संविधान के उस प्रावधान को संदर्भित करता है जिसमें कहा गया है कि "संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार इस प्रावधानों के अनुसार चलती रहे। अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को ये अधिकार देता है कि वो राज्य में कानून व्यवस्था संभालने के लिए दखल करे.

अनुच्छेद 355 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें 

  • अनुच्छेद 355 , अनुच्छेद 352 से 360 तक, भारत के संविधान के भाग XVIII में निहित आपातकालीन प्रावधानों का हिस्सा है।
  • अनुच्छेद 355 के बाद अनुच्छेद 356 को लागू किया जा सकता है, जिससे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है।




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