EPR Authorisation in Hindi | ई.पी.आर ऑथराइजेशन क्या होता है? - Legal Gyan

 ई.पी.आर प्राधिकार क्या होता है | EPR Authorisation in Hindi

EPR Authorization in Hindi

ई.पी.आर अर्थात विस्तारित निर्माता की जिम्मेदारी से हैं।

ईपीआर (EPR) ई-वेस्ट के चैनलाइजेशन या तटीकरण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तहत किया गया पंजीकरण(Registration) है। ईपीआर प्रमाणपत्र(Certificate) ई-अपशिष्ट तथा प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अनिवार्य है। EPR भारत सरकार के MoEFCC (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा दिया जाता है। ईपीआर प्रमाणपत्र के तहत इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उत्पादों के जीवनकाल की समाप्ति के बाद उत्पादों द्वारा ई-कचरे को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती हैं।

ई.पी.आर सभी निर्माता, आयातक, उत्पादक, उपभोक्ता, थोक उपभोक्ता, डीलर, ई-रिटेलर, जो अनुसूची 1 में सूचीबद्ध ई-कचरे या विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण, बिक्री, हस्तांतरण, भंडारण और प्रसंस्करण में शामिल हैं, उपभोग्य सामग्रियों और स्पेयर पार्ट्स तथा उनके घटकों सहित, सब पर लागू होता है।  

ई.पी.आर सर्टिफिकेट (EPR Certificate Meaning) का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने की जिम्मेदारी स्वीकार करना। इसलिए ऐसे व्यवसाय जो विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से जुड़े है उनको कचरे के प्रबंधन तथा जिम्मेदारी का आभास भी करता हैं।

EPR Authorization का मुख्य बिंदु

ईपीआर (EPR Certificate) प्राप्त करने में विफलता को नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत दंडनीय होगा, यानी 5 साल तक की कैद और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों के साथ।


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